उत्तराखंड में रेस्टोरेंट होटल व ढाबों को 24 घंटे खोलने का आदेश जारी

श्रम विभाग के कानून के पालन के तहत खुलेंगे प्रतिष्ठान

देहरादून उत्तराखंड शासन ने नव वर्ष 2024 में राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य मे होटल रेस्टोरेंट व ढाबों को 24घंटे  खोलने के आदेश जारी किये है।

सचिन श्रम विभाग आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में राज्य के होटल रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिकों को श्रम विभाग के कानून के तहत अपने संस्थान खोलने की अपील की है।

उन्होंने कहा का राज्य मे आने वाले पर्यटकों के मध्य नजर ये फैसला लिया गया है।

 

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