शर्तों के उल्लंघन पर यूपीसीएल के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन

  • यूपीसीएल की कार्य अनुमति निरस्त, दो माह का लगा प्रतिबन्ध
  • सड़कों पर मलबे का ढेर, बेरिकेटिंग व साईन बोर्ड नदारद  मिलने पर हुई कार्रवाई

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी  कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान यूपीसीएल द्वारा किए जा रहे कार्यो में लापरवाही मिलने फर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

मंगलवार को निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड पर सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक तथा जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक एडीबी द्वारा वित्तपोषित योजना  के अंतर्गत मुख्य मार्गों की उपरगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी) (लॉट-2), यूपीसीएल (ऊर्जा भवन) द्वारा कराया जा रहा है जिसमें परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान क्यूआरटी टीम ने पाया कि संबंधित विभाग/ठेकेदार द्वारा रोड कटिंग का कार्य निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित प्रावधानों के विपरीत रोड कटिंग का कार्य रात्रि के स्थान पर दिन के समय भी किया जा रहा है। इसके अलावा रिस्पना, आराघर चौक, कारगी, मोथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण में यह सामने आया कि कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साइनेंज की व्यवस्था नहीं की गई है। जगह-जगह खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ है जिससे मार्ग संकीर्ण हो गए हैं। इससे यातायात की दृष्टि से स्थिति अत्यंत असुरक्षित बनी हुई है। यह सभी स्थितियां सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन को दर्शाती हैं। अनुमति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यूपीसीएल को आगामी दो माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ एवं प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तो  का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कार्य से पूर्व निर्धारित अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं यातायात व्यवस्था का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।

 

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